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बिहार एसआईआर विवाद सुनवाई लाइव

: योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट से कहा,संशोधन से नागरिकता का बोझ कमजोर मतदाताओं पर
चुनाव आयोग ने कहा कि वह किसी भी वैध मतदाता को मतदाता सूची से बाहर होने से रोकने के लिए "हर संभव कदम" उठा रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय, चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

पिछली सुनवाई में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग को आगाह किया था कि अगर संशोधित सूची में "बड़े पैमाने पर बहिष्करण" दिखाई देता है, तो अदालत "कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी"। याचिकाकर्ताओं ने एसआईआर प्रक्रिया की आलोचना करते हुए इसे "नागरिकता जाँच" बताया है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), जिसने एसआईआर के निर्देश देने वाले चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती दी है, ने पिछले हफ़्ते एक नया आवेदन दायर कर चुनाव आयोग को लगभग 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम, हटाने के कारणों सहित, प्रकाशित करने का निर्देश देने की माँग की थी।
जवाब में, चुनाव आयोग ने शनिवार (9 अगस्त, 2025) को अदालत को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत 1 अगस्त को प्रकाशित बिहार मतदाता सूची के प्रारूप से नाम हटाने का काम, हटाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए पूर्व सूचना देने के बाद ही किया जाएगा। आयोग ने आश्वासन दिया कि यह प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी और प्रभावित मतदाताओं को अपनी बात रखने और समर्थन दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगी। आयोग ने आगे कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश "तर्कसंगत और ठोस" होगा।

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